अंतर्राष्ट्रीय कुरआनी समाचार एजेंसी (IQNA) ने ओपेन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा उद्धृत कि 2007 राजकुमारी हजिर लश्रीरी ने अपने भाई की मौत के मामले में बेल्जियम की अदालत की सुनवाई में भाग लेने का इरादा किया था, लेकिन सुनवाई में अदालत ने देश के कानूनों में से जिसमें कोई भी है हिजाब के साथ अदालत नही आसकता है, लेहाज़ा हिजाब के साथ उपस्थिति को को मना कर दिया।
उन्होंने पहले बेल्जियम अदालतों और फिर यूरोप में मानवाधिकार उच्च न्यायालय में शिकायत की।
मानव अधिकारों के यूरोपीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही में हिजाब के साथ आना अदालत के क़ानून का उल्लंघन नही है इस से राजकुमारी हजिर लश्रीरी के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया था।
यह पहली बार है जब अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के के पक्ष में एक स्कार्फ पहनने के लिए वोट दिया है। यदि अंतिम फैसले की पुष्टि हुई तो बेल्जियम में हिजाब कानून पर प्रतिबंध लगाने की संभावना को बदल दिया जाएग़ा।
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